नई दिल्लीः हाईकोर्ट टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की अपील पर कल यानि 15 जनवरी को भी सुनवाई जारी रखेगा. आज सीबीआई की ओर से संक्षिप्त दलीलें रखी गई. आरोपियों की ओर से कहा गया कि दस्तावेजों की संख्या काफी ज्यादा है और कोर्ट की रिकॉर्ड में काफी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं.
आज सीबीआई की ओर से एएसजी संजय जैन ने जैसे ही दलीलें रखनी शुरू की. आरोपियों की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने इस मामले में दस्तावेजों की संख्या काफी ज्यादा है और बहुत सारे दस्तावेज कोर्ट की रिकार्ड में नहीं हैं. अग्रवाल ने पिछली बेंच के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को सभी प्रासंगिक तथ्यों और गवाहों के बयानों पर गौर करना चाहिए.
तब कोर्ट ने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं. इस पर अग्रवाल ने कहा कि आप देखें कि दस्तावेजों की संख्या हजारों में है. इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड में सारी चीजें मौजूद नहीं हैं. इस मामले पर फैसला ही 1552 पेजों का है. गवाहों के बयान के अलावा सरकारी दस्तावेजों की संख्या हजारों में है. कोर्ट को मूल दस्तावेज देखने चाहिए. कोर्ट की रिकॉर्ड में 6500 पेज उपलब्ध ही नहीं हैं. इतने सारे दस्तावेजों को देखना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभव नहीं है.
अग्रवाल ने कहा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रोजाना पेश होते हैं, लेकिन इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समझना मुश्किल है. तब जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि हमने भी इस केस को आज देखा है. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा. वैसे भी कोर्ट खुलने में अब ज्यादा समय नहीं है.
ट्रायल कोर्ट के फैसलों को रखा
अग्रवाल के बाद एएसजी संजय जैन ने कहा कि मैं ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहता हूं. तब अग्रवाल ने कहा कि रिकॉर्ड में सीबीआई का जवाबी हलफनामा भी नहीं है. तब कोर्ट ने कहा कि हम इस पर आदेश जारी करेंगे. जैन ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए कहा कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया. उन्होंने कहा कि किन संदर्भों में नीति बनाई गई और क्या अपराध किया गया यह समझना जरूरी है.