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People Fined 20 Thousand: दिल्ली में बीएस-3 व बीएस-4 वाहन चलाने वाले 122 लोगों पर 20 हजार का जुर्माना - 122 लोगों पर लगाया गया 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद लोग नियमों को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं. इसके चलते शुक्रवार को 122 लोगों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया. Graded Response Action Plan, 122 people fined Rs 20 thousand

बीएस 4 डीजल वाहनों संचालन पर रोक
बीएस 4 डीजल वाहनों संचालन पर रोक

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 4, 2023, 2:28 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं, जिसके तहत दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल वाहन और बीएस 4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है. इसके बावजूद कुछ लोग अब भी ऐसे वाहन लेकर सड़क पर निकल रहे है. शुक्रवार को परिवहन विभान ने ग्रैप 3 की पाबंदियों का उल्लंघन करने वाले 22 वाहनों के 20-20 हजार के चालान काटे.

बताया जा रहा है कि दिल्ली में जब तक प्रदूषण कम नहीं हो जाता और ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां नहीं हट जाती, तब तक यह कार्रवाई जारी रहेगी. दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर शुक्रवार से दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल वाहन और बीएस 4 डीजल वाहनों संचालन पर रोक लगा दी गई है.

इसके तहत शहर के करीब 1.5 लाख पेट्रोल वाहन 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रखे गए हैं. अगर कोई भी आदेशों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस नियम ने शहर की करीब 1.5 लाख चार पहिया वाहनों (पेट्रोल) को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है, जिसमें से 1.3 लाख वाहन बीएस 3 श्रेणी के हैं. वहीं डीजल के करीब 2.3 लाख वाहन हैं, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आ गए हैं.

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ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बाद की गई कार्रवाई-

  1. 211 ओवरलोडेड ट्रक को जब्त किया गया
  2. 2981 वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर चालान काटा गया
  3. 209 बसों को नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त किया गया
  4. 5459 वाहनों के नो पार्किंग में होने पर चालान काटा गया

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