नई दिल्ली/नोएडा:गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर न्यायालय में नौ सितंबर, 2023 को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत के माध्यम से वादी (पीड़ित) स्वयं अदालत में प्रस्तुत होकर अपने मामले का निस्तारण कर सकता है. इस अदालत में पीड़ित को वकील रखने की आवश्यकता नहीं होगी. वह स्वयं अपनी समस्या या बातों को मजिस्ट्रेट के सामने आसानी से रखकर उसका निदान करा सकता है.
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटाए जाने योग्य मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए किया जा रहा है. इसमें विशेषतः आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट/बैंक रिकवरी के वाद, राजस्व वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौतों के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि हेतु इच्छुक हो, त्वरित निस्तारण किया जाएगा.