लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को डी-सील करने का आदेश नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट की ज्यूडिशियल कमेटी ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के प्रमुख बाजारों में लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को डी-सील करने का आदेश दिया है. दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि निगम जल्द डी-सील करने की प्रक्रिया शुरू करेगी. डिफेंस कॉलोनी, राजेन्द्र नगर, न्यू राजेन्द्र नगर, जीके एन ब्लॉक मार्केट, ग्रीन पार्क, हौजखास, साउथ एक्स-1 मार्केट की लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को डी-सील किया जाएगा.
दरअसल, मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा साल 2017-18 में डिफेंस कॉलोनी में जितने भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे उनकी पहली और दूसरी मंजिल की सील कर दिया था. उस दौरान मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा था कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है. तब व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था और उनका व्यापार बंद हो गया. उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समिति का गठन किया जो पूरे मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समिति ने 6 साल के बाद दुकानें डी-सील करने का आदेश दिया है.
डी-सील करने की प्रक्रिया: डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि डी-सील करने के लिए उचित प्रक्रिया पूरी की जायेगी. संशोधित एफ ए आर को चैक किया जाएगा. अब एफ ए आर (फ्लोर एरिया रेश्यो) के आधार पर दुकानों को डी-सील किया जाएगा. व्यापारियों को डीसील प्रक्रिया के लिए संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा. अगर अतिरिक्त एफ ए आर चार्ज बनता है तो वह देना होगा. जिन दुकानों की बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उसके लिए भी उन्हें अतिरिक्त एफ ए आर देना होगा. जिन बेसमेंट को स्टोरेज या गोदामों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा.
दिल्ली के व्यापारियों के अंदर खुशी: नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि ज्यूडिशियल कमेटी का जो निर्णय आया है उससे व्यापारियों के अंदर खुशी है. जिन व्यापारियों की 6 साल पहले दुकानें सील हो गयी थीं उन्हें आज मौका मिला है कि वे अपने रोजगार को फिर से ठीक करें. 6 साल से व्यापारी खाली बैठे थे. इस निर्णय के बाद उनका वनवास खत्म हुआ. सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार की यह सोच है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सकें. उन्होंने व्यापारियों को बधाई दी और कहा कि व्यापारियों की लड़ाई आज खत्म हुई.