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नोएडा की सोसाइटी में अविवाहित लड़के-लड़कियों के रहने पर 1 जनवरी से प्रतिबंध, RWA का तुगलकी फरमान - ban on living of unmarried boys and girls

नोएडा स्थित ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान चर्चा में आए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) और उसके आरडब्ल्यूए अध्यक्ष उदय भान तेवतिया (RWA President Uday Bhan Teotia) ने तुगलकी फरमान जारी करके अविवाहित लड़के और लड़कियों के सोसाइटी में रहने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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Published : Dec 5, 2022, 9:17 PM IST

Updated : Dec 5, 2022, 10:20 PM IST

नई दिल्ली/नोएडाःट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान चर्चा में आए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) और उसके आरडब्ल्यूए अध्यक्ष उदय भान तेवतिया (RWA President Uday Bhan Teotia) एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, इन्होंने एक तुगलकी फरमान सोसाइटी में जारी करके अविवाहित लड़के और लड़कियों के रहने पर प्रतिबंध लगा दिया है. कहा गया है कि एक जनवरी 2023 से पूरी तरीके से सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के अंदर किसी को भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसका निर्णय ECO आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया. इसके संबंध में पूरी सोसाइटी को सूचित कर दिया गया है. पत्र के साथ-साथ ही ईमेल के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी गई है. आरडब्ल्यूए अध्यक्ष उदय भान तेवतिया का कहना है कि ECO आरडब्लूए द्वारा कोई गलत निर्णय नहीं लिया गया है, जिसे लेकर लोग भ्रमित हो रहे हैं. भ्रांतियां फैलाई जा रही है. जो नियम के अनुसार है, उसी को अमल में लाया गया है. बताया जा रहा है कि सोसायटी के अंदर अपना फ्लैट किराए पर देने वाले कुछ लोगों द्वारा इस पूरे प्रकरण की शिकायत उत्तर प्रदेश महिला आयोग से की गई है.

सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के आरडब्ल्यूए द्वारा जारी लेटर

सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के ईसीओ आरडब्लूए ने इस मसले पर कहा कि हमारे पास कुछ पीजी आवास छात्रों और अविवाहितों को किराए पर दिए गए हैं और कुछ गेस्ट हाउस सोसाइटी के भीतर संचालित हैं. हमारे उपनियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है. फ्लैट्स को पेइंग गेस्ट आवास, गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग करना या छात्रों और अविवाहितों के एक समूह को किराए पर देना निषेध है, जहां फ्लैट का निवास अस्थायी प्रकृति का है. सभी किरायेदारों के पास पुलिस सत्यापन और ईसीओ-आरडब्ल्यूए अनुमोदन होना चाहिए.

इनमें से कुछ फ्लैटों में आपत्तिजनक गतिविधियों की संभावना पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और ECO RWA को स्थानीय अधिकारियों को विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, हमने इस आश्वासन के साथ इस मुद्दे को जारी किया है कि इस प्रकार के आवास एक जनवरी 2023 से एमराल्ड कोर्ट के भीतर संचालित नहीं होंगे.

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उदय भान तेवतिया ने कहा कि हम फ्लैटों के मालिकों को सूचित कर रहे हैं कि वे छात्रों, अविवाहितों, गेस्ट हाउस प्रबंधकों को नोटिस दें और आज से 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करवा लें. एक जनवरी 2023 से हम इन पीजी आवासों और गेस्ट हाउसों को अपने परिसर से संचालित करने की अनुमति नहीं देंगे. यह निर्णय सामंजस्यपूर्ण सामुदायिक जीवन के हित में किया जाता है और हमारा किसी नैतिक पुलिसिंग का कोई इरादा नहीं है. हमें केवल निर्धारित नियमों का पालन करना है. अब तक हमने इस उम्मीद से कोई कदम नहीं उठाया है कि मालिक इस बात को समझेंगे और जिम्मेदारी से काम करेंगे.

Last Updated : Dec 5, 2022, 10:20 PM IST

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