नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019-20 में टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट दे रहा है. पिछले साल की तरह इस साल भी 31 जुलाई तक एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.
31 जुलाई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स नेता सदन निर्मल जैन ने बताया कि पिछले साल भी संपतिधारकों को राहत देने के लिए ये प्रावधान लागू किया गया था. पिछले वित्तीय वर्ष में निगम मूल्यांकन समिति 3 की सिफारिश से बढ़ी संपत्ति कर में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी थी.
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास
इस साल भी मूल्यांकन समिति की सिफारिश के कारण सभी प्रभावित श्रेणियों के करदाताओं को संपत्ति कर में हुई अतिरिक्त वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर राशि में छूट दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 177 के अंतर्गत छूट देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.
बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 283 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं. जिसमें 21 रूरल विलेज और 12 अर्बन विलेज हैं. एक अनुमान के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में करीब सवा लाख संपत्तियां है, जो संपत्ति कर के दायरे में आती है.