नई दिल्ली/नोएडा :उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह जानकारी दी. कमिश्नरेट ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने, कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है. अब जिले में एक मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक धारा 144 लागू प्रभावी रहेगी. पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से धारा 144 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
अपर पुलिस उपायुक्त लॉ एंड ऑर्डर दिनेश कुमार सिंह ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू हो गई है. अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को होली व शबे-बरात, 22 मार्च को नवरात्रि और 30 मार्च को रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है. इसको लेकर यह आदेश जारी किया गया है.