दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू - Police Commissionerate Gautam Buddha Nagar

गौतम बुद्ध नगर में 5 दिसंबर से धारा 144 लागू कर दी गई (Section 144 imposed in Gautam Buddha Nagar) है. इसकी जानकारी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर अपर पुलिस उपायुक्त, (कानून एवं व्यवस्था) ने दी. उन्होंने बताया कि आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों और दिवसों के मद्देनजर धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है.

Section 144 imposed in Gautam Buddha Nagar
Section 144 imposed in Gautam Buddha Nagar

By

Published : Dec 6, 2022, 10:58 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:आगमी त्योहारों व महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हुए और कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दिया गया (Section 144 imposed in Gautam Buddha Nagar) है. अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के आदेशानुसार, कमिश्नरेट में सोमवार 5 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक 144 लागू कर दी गई है. इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने, 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, सरकारी संस्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग करने और धार्मिक स्थानों पर धार्मिक पोस्टर इत्यादि लगाने इत्यादि पर पाबंदी रहेगी.

दिसंबर में- 6 दिसंबर 2022 को बाबा साहेब अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस, 23 दिसंबर 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, 25 दिसंबर 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस (सुशासन दिवस), 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और 31 दिसंबर 2022 को नववर्ष की पूर्व संध्या और 1 जनवरी 2023 को नववर्ष मनाया जाएगा. इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

इसके अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों एवं अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से भी शांति भंग हो सकती है. इसके कारण कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधि करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो.

यह भी पढ़ें-क्रिसमस और नए साल को लेकर रणनीति बनाने में जुटी नोएडा पुलिस

कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर अपर पुलिस उपायुक्त, (कानून एवं व्यवस्था) अनिल कुमार यादव ने बताया कि धारा 144 लगाए जाने की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और समय कम होने के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त एवं पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा. हालांकि सभी इमरजेंसी सेवाएं, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी एवं अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details