नई दिल्ली: राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसेवक को काम करने से रोकने और दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली के विधायक मनोज कुमार को दोषी करार दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि पर 25 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
घटना 4 दिसंबर 2013 की है, जब कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार अपने 50-60 समर्थकों के साथ एमसीडी प्राइमरी स्कूल, 19 ब्लॉक, कल्याणपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने लगे. मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बूथ का मेन गेट बंद कर दिया और मतदान कार्य में बाधा डालने लगे.