ग्रेटर नोएडा/नई दिल्ली: नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके घर से लेकर फरार होने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो 2 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी राहुल शर्मा को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि मामला नोएडा के थाना सेक्टर-49 का है, जहां पर 1 जून 2015 को आरोपी नाबालिग युवती को रात में उसके घर से लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना सेक्टर 49 पुलिस से युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि होशियारपुर नोएडा का रहने वाला आरोपी राहुल शर्मा उसकी नाबालिग पुत्री को लेकर फरार हो गया है. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की और 4 जून 2015 को मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग युवती को बरामद कर लिया. पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए. पुलिस ने पहले मामला युवती के घर से गायब होने का दर्ज किया था, लेकिन युवती के बयानों के आधार पर मामले में धारा 376 बढ़ा दी गई. पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.