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ग्रेटर नोएडाः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घर के बाहर से अपहरण कर किया था रेप - Arrest accused of raping a minor from G Noida

ग्रेटर नोएडा में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में दादरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. दो अन्य आरोपी अभी फरार है. तीनों आरोपियों ने बच्ची को घर के बाहर से अगवा कर लिया था और एक फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ रेप को अंजाम दिया था.

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Published : Mar 12, 2023, 5:53 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: घर के बाहर खेल रही 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि 12 वर्षीय नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी कि उसी दौरान तीन युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, बीते गुरुवार को 12 वर्षीय नाबालिक अपने घर के बाहर खेल रही थी कि उसी दौरान तीन आरोपी युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और अपहरण के बाद उसको एक फ्लैट में ले गए. जब बच्ची घर के बाहर से गायब हुई तो बच्चे के पिता ने दादरी पुलिस से मामले की शिकायत की. शिकायत के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. वहीं नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया और उसे मेडिकल के लिए भेज दिया.

पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को रविवार को पुलिस ने कोट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सतेंद्र जिला अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गोंडोली का रहने वाला है, जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू दो में रह रहा था. दादरी थाना प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि घर के बाहर खेल रही नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इसके बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और नाबालिग को बरामद कर लिया. उसके बाद मामले में दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया. कई अन्य आरोपियों के नाम भी मामले में सामने आए हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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वहीं, नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक यौन संबंध (कुकर्म) करने और मोबाइल में वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी अंशुल को जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया है. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने नाबालिग बच्चे से अप्राकृतिक यौन संबंध करने के दोषी को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 66 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. 2019 में पीड़ित के दोस्त ने उसके साथ कुकर्म किया और उसका वीडियो मोबाइल में बनाकर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी.

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