नई दिल्ली:ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अनुसरण में दिल्ली नगर निगम ने व्यापारियों की सुविधा के लिए विशेष पहल की है. एमसीडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम के तहत खुला क्षेत्र, छत या आंशिक छत पर रेस्टोरेंट खोलने हेतु लाइसेंस प्राप्ति की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है. अब इच्छुक व्यापारी एमसीडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
इसके लिए आवेदनकर्ता को दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप संबंधित सभी दस्तावेजों को पीडीएफ फ़ाइल के रूप में अपलोड करना होगा. साथ ही इसके लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम लाइसेन्स देने की सभी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा करेगी.
आवेदक को खुली जगह, छत पर भोजन या सेवा क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित मालिक से कानूनी अधिभोग और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. भवन में अन्य दुकानों के सामने खुले स्थान या छत का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. स्पष्ट रूप से पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पारित बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा. साथ ही आवेदक क्षतिपूर्ति बांड जमा करेगा. इसके अलावा अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे. खुले स्थान या छत के हिस्से के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200/- रुपये प्रति वर्ग फुट होगा. 4 स्टार और और उसके ऊपर के होटलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क रु. 500/- प्रति वर्ग फुट होगा.