दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

Ghaziabad Conversion Case: गेमिंग ऐप से धर्मांतरण कराने वाले मौलवी पर लगा NSA - गाजियाबाद में किशोर का धर्मांतरण

गाजियाबाद में ऑनलाइन कन्वर्जन के आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान पर NSA लगा दिया गया है. अब उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. वहीं मास्टरमाइंड बद्दो के मामले में पुलिस और जांच कर रही है. उस पर भी NSA के तहत मुकदमा चल सकता है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jul 12, 2023, 11:00 PM IST

मामले की जानकारी देते ACP अभिषेक श्रीवास्तव

नई दिल्ली/गाजियाबाद:गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के माध्यम से धर्मांतरण के आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत मुकदमा चलेगा. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह द्वारा एनएसए की संस्तुति की गई है. गाजियाबाद पुलिस ने अब्दुल रहमान को 10 जून को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

वहीं, मुंबई से गिरफ्तार किए गए ऑनलाइन कन्वर्जन मामले के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा चल सकता है. जांच में उसके कनेक्शन पकिस्तान से पाए गए थे. उसके पास पाकिस्तान से कुछ ईमेल आने की जानकारी प्राप्त हुई थी. साथ ही इसके फोन में पाकिस्तान के लगभग 30 नंबर सेव मिले थे. जानकारी के मुताबिक, बद्दो ने करीब 350 कॉल्स पाकिस्तान किए थे.

थाना कविनगर पर विगत दिनों उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. आज अभियुक्त अब्दुल रहमान के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है. जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुक्रम में एनएसए के अंतर्गत जिला कारागार में निरुद्ध किया गया है.

-अभिषेक श्रीवास्तव, ACP

बता दें, बीते चार जून को गाजियाबाद में किशोर के धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया था. पुलिस ने एक गैंग का भंडाफोड़ किया था, जो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से किशोरों का धर्मांतरण करा रहा था. इसी मामले में आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान और मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया गया था. मौलवी अब्दुल रहमान पर NSA लगा दिया गया है. वहीं बद्दो के मामले में पुलिस और जांच कर रही है.

क्या होता है NSA?:नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता देश विरोधी गतिविधियों में सामने आता है तो उस व्यक्ति को बिना किसी नोटिस के हिरासत में लिया जा सकता है. संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है. अगर सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति कानून व्यवस्था को सूचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या कर सकता है तो उसपर NSA लगा सकती है.

इसे भी पढ़ें:Ghaziabad Conversion Case: बद्दो पर लग सकता है NSA, पाकिस्तान में किए थे 350 बार कॉल

इसे भी पढ़ें:Conversion Case In Ghaziabad: धर्मांतरण के लिए बच्चे की पढ़ाई में बाधा डाल रहा था मौलवी

ABOUT THE AUTHOR

...view details