नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई. 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निगम मुख्यालय में होगा. मेयर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल है. इस वर्ष मेयर का पद सामान्य उम्मीदवार के लिए है. निगम की सचिव शिवा प्रसाद की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (संशोधन 2022) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि निगम प्रत्येक वर्ष की प्रथम सभा में अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेगा, जिसे महापौर कहा जाएगा तथा दूसरे सदस्य को निगम के उपमहापौर के के लिए निर्वाचित करेगा.
निगम के कार्यकाल के दौरान महापौर का पद प्रत्येक पहले वर्ष के लिए महिला सदस्य और दूसरे वर्ष सामान्य रखा जाएगा. यह निगम के कार्यकाल का द्वितीय वर्ष है तथा इस वर्ष महापौर का पद सामान्य वर्ग के लिए है. महापौर के पद का कार्यकाल दिल्ली नगर निगम अधिनियम (1957 संशोधित 2022 ) की परिभाषा के अनुसार 31 मार्च 2024 तक रहेगा.
चुनाव से पहले तक वापस ले सकते हैं नामांकनः महापौर ने दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विनियम 1958 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा बुधवार 26 अप्रैल को बुलाई है. इसी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. 18 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक नामांकन वापस ले सकता है.