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नोएडा: नाम व धर्म पूछ कर मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डेढ़ साल बाद मुकदमा दर्ज - नोएडा के सेक्टर 37 बस स्टैंड पर आए

दिल्ली के जामिया मिलिया क्षेत्र के जाकिर नगर में रहने वाले काजिम अहमद 4 जुलाई वर्ष 2021 को अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से अलीगढ़ जा रहे थे. वह दिल्ली से नोएडा के सेक्टर 37 बस स्टैंड पर आए. यहां वह अलीगढ़ जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें कार में सवार कुछ लोग मिले. उन्होंने उन्हें अलीगढ़ छोड़ने की बात कही. इस पर वह कार में बैठ गए. काजिम का आरोप है कि कार में सवार लोगों ने कुछ देर बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. उनकी दाढ़ी नोची और उन्हें निर्वस्त्र करके उन्हें अपमानित किया.

मारपीट के मामले में डेढ़ साल बाद मुकदमा दर्ज
मारपीट के मामले में डेढ़ साल बाद मुकदमा दर्ज

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Published : Jan 17, 2023, 10:34 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: धर्म और नाम पूछकर दिल्ली के एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने और दाढ़ी नोचने के मामले में डेढ़ साल बाद केस दर्ज किया गया है. पीड़ित ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद नोएडा पुलिस हरकत में आई और सेक्टर 39 थाने में एफआईआर दर्ज की. पुलिस ने आनन-फानन में मुकदमा दर्ज कर अदालत में जानकारी दी है.

दिल्ली के जामिया मिलिया क्षेत्र के जाकिर नगर में रहने वाले काजिम अहमद 4 जुलाई वर्ष 2021 को अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से अलीगढ़ जा रहे थे. वह दिल्ली से नोएडा के सेक्टर-37 बस स्टैंड पर आए. यहां वह अलीगढ़ जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें कार में सवार कुछ लोग मिले. उन्होंने उन्हें अलीगढ़ छोड़ने की बात कही. इस पर वह कार में बैठ गए.

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काजिम का आरोप है कि कार में सवार लोगों ने कुछ देर बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. उनकी दाढ़ी नोची और उन्हें निर्वस्त्र करके उन्हें अपमानित किया. आरोप है कि उन लोगों ने पेचकस से उनकी आंख फोड़ने का भी प्रयास किया. इस मामले में पुलिस ने अब जाकर केस दर्ज किया है. इस मामले में विभागीय जांच भी की जा रही है. धर्म और नाम पूछ कर मारपीट के मामले में डेढ़ साल बाद दर्ज हुए मुकदमे के संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी नोएडा हरीश चंदर का कहना है कि अगर मामले में कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

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