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नोएडाः जिला प्रशासन डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर, मच्छर का लार्वा मिला तो लगेगा जुर्माना

नोएडा प्रशासन ने डेंगू को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. दो सोसाइटी में रोगियों की पुष्टि के बाद प्रशासन ने जुर्माने का प्रावधान कर दिया है. गुरुवार से घर, सोसाइटी या कार्यालय में मच्छर का लार्वा मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू हो रही है.

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Published : Aug 3, 2023, 12:40 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:गाजियाबाद में डेंगू से हुई पहली मौत के बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भी डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है. ग्रेटर नोएडा की दो सोसाइटी में डेंगू के दो रोगियों की पुष्टि हुई है. जिला मलेरिया विभाग की टीम को जांच में दोनों ही सोसाइटी में मच्छर का लार्वा मिला है. यह लार्वा फव्वारे और कंटेनर में पाया गया था. अब मलेरिया विभाग की टीमें जगह-जगह जाकर मच्छर के लार्वा की जांच करेगी और इसके मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

डेंगू एक ऐसी बीमारी है, जो एडीज मच्छरों के काटने की वजह से होती है. इसका लार्वा साफ ठहरे पानी में पनपता है, इसलिए जिला मलेरिया विभाग ने लोगों से अपील किया है कि साफ पानी को लंबे समय तक एक जगह न ठहरने दें. जिला मलेरिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक डेंगू के 63 मरीजों की पुष्टि हुई है. इनमें सोसाइटी में रहने वाले रोगी भी शामिल हैं.

सहायक मलेरिया अधिकारी श्रुति ने बताया कि नए मिले डेंगू के रोगियों का इलाज घर पर ही हो रहा है. इनमें से एक रोगी ग्रेटर नोएडा की केंद्रीय विहार सोसायटी और दूसरा मरीज एल्डिको ग्रीन का रहने वाला है. जांच के दौरान केंद्रीय विहार सोसायटी के कंटेनर में मच्छर का लार्वा मिला है. वहीं एल्डिको ग्रीन सोसाइटी के फव्वारे में मच्छर के लार्वा मिलने की पुष्टि हुई है. इन दोनों सोसायटी को नोटिस जारी किया गया है.

लार्वा मिलने पर लगेगा जुर्माना :बीमारियों से बचाव के लिए मलेरिया विभाग घर, सोसाइटी या कार्यालय में मच्छर का लार्वा मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. लार्वा मिलने पर 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए टीम बनाई गई है, जो जगह-जगह जाकर जांच करेगी. जिला मलेरिया अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया जाएगा. अगर नोटिस के बाद भी फिर से लार्वा मिलता है, तो जुर्माना लगाया जाएगा.

इस तरह होगी जुर्माने की राशिः छोटे मकान में प्रति प्रजनन स्थल पर 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. अगर प्रजनन स्थल ज्यादा हुए तो जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी. बड़े मकान में 500 रुपये प्रति प्रजनन स्थल के हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया गया है. छोटे कार्यालय या फिर संस्थानों में 1000 प्रति प्रजनन स्थल और बड़े कार्यालय में पांच हजार का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा.

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