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आधी रात से दिल्ली में लागू होगा RFID सिस्टम, बिना टैग कमर्शियल वाहनों को देना होगा भारी जुर्माना - no entry for commercial vehicles

शुक्रवार रात से आरएफआईडी टैक्स सिस्टम लागू किया जा रहा है. इसके बाद से जिस भी कमर्शियल वाहन पर आरएफआईडी टैग नहीं होगा उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा.

RFID टैक्स सिस्टम ईटीवी भारत etv bharat

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Published : Aug 16, 2019, 9:39 PM IST

नई दिल्ली: 16 अगस्त की आधी रात से राजधानी में आरएफआईडी सिस्टम लागू हो रहा है. इस सिस्टम के चलते दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूली का काम पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा. इसके लिए आरएफआईडी टैग भी जारी किए गए हैं. जिन वाहनों में ये टैग नहीं होगा उन्हें एंट्री पाने के लिए भारी जुर्माना देना होगा.

राजधानी में RFID सिस्टम लागू हो रहा है

जानकारी के मुताबिक 13 एंट्री पॉइंट्स पर इसको लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. इनमें कुंडली, राजोकरी, टीकरी, शाहदरा, गाजीपुर, DND, कापसहेड़ा, बदरपुर, आदि एंट्री पॉइंट्स शामिल हैं. खास बात है कि इन्हीं पॉइंट्स से दिल्ली का 80 फीसदी कमर्शियल वाहनों की एंट्री होती है.

जमकर लगाया जाएगा जुर्माना

साउथ एमसीडी के अधिकारियों ने बताया कि आज रात से वाहन पर आरएफआईडी टैग नहीं होगा उसे अभी के समय में दोगुना टैक्स जबकि दूसरे और तीसरे हफ्ते में 4 से 6 गुना तक टैक्स पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है. जिस वाहन पर टैग नहीं होगा उसके लिए बैरियर बंद हो जाएगा और वहां तैनात कर्मचारी उसके पास पहुंच जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट का है आदेश

बता दें कि प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरएफआईडी सिस्टम लागू किया गया है. 1 महीने पहले इसकी औपचारिक शुरुआत के बाद इसे कल से लागू किया जा रहा है. एक महीने के दौरान सभी वाहन मालिकों को आरएफआईडी टैग लगवाने के लिए समय दिया गया. गौर करने वाली बात है कि टैक्सी यूनियनों और ट्रांसपोर्टरों ने इसे लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग भी की थी.

ये है आरएफआईडी सिस्टम

आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग लगा होने के बाद कमर्शियल व्हीकल्स को एंट्री टोल नाके पर टैक्स के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा. ऑटेमेटेड सिस्टम होने के चलते टोल पर अपनेआप ही टैक्स कट जाएगा. इससे एंट्री टोल पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण भी कम होगा.

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