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MCD ने शुरू की नई योजना, 9 दिनों के भीतर मिलेगा नियमित फैक्ट्री लाइसेंस

दिल्ली नगर निगम ने नई योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत नियमित फैक्ट्री लाइसेंस की ऑनलाइन स्वीकृति 9 दिनों में मिल जाएगी. इससे व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने के लिए निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उन्हें ऑनलाइन स्वीकृति मिल जाएगी.

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Published : Feb 1, 2023, 11:02 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली नगर निगम ने फ़ैक्ट्री मालिकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए नई योजना शुरू की है. इसके अंतर्गत नियमित फैक्ट्री लाइसेंस की ऑनलाइन स्वीकृति 9 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी. निगम ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न प्रकार के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

निगम अधिकारियों ने बताया कि इस नई योजना के तहत नियमित फैक्ट्री लाइसेंस की ऑनलाइन स्वीकृति 9 दिनों के भीतर दी जाएगी, अगर नागरिक का किया गया आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होगा. अधिकारियों ने बताया, दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न सकारात्मक प्रयास कर रहा है. ऑनलाइन व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सरल बनाने के लिए यह पहल की गई है, ताकि आवेदक को बिना किसी देरी के और बिना किसी जटिल प्रक्रिया में उलझे आसानी से लाइसेंस दिया जा सके.

निगम की इस पहल का कारोबारियों ने स्वागत किया है कारोबारियों ने कहा कि उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से उन्हें राहत मिलेगी और लाइसेंस समय पर बन पाएगा. उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से निगम कार्यालय का चक्कर भी नहीं करना पड़ेगा. व्यापारियों ने कहा कि उम्मीद है कि ऑनलाइन प्रणाली में टीकम अधिकारी पारदर्शिता बरतेंगे .

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आपको बाता दें, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) की तरफ से विकसित एकव्हाट्सएप चैटबॉट 'बाल मित्र' लॉन्च किया. बाल अधिकार आयोग की ओर से विकसित यह अनूठा चैटबॉट लोगों और आयोग के बीच कम्युनिकेशन को सुगम बनाने का एक प्रयास है. चैटबॉट नागरिकों और आयोग को अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत करने में मदद करेगा. चैटबॉट की कुछ विशेषताओं में शिकायत पंजीकरण, सूचना खोजना और शिकायत की स्थिति पर नजर रखना, दाखिले की जानकारी मांगना आदि शामिल हैं. बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ, यह चैटबॉट इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा.

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