नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः डकैती और लूट की योजना बनाने के मामले में जिला न्यायालय ने सोनू को दोषी मानते हुए 4 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई और 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. (Convict sentenced for planning theft and dacoity)
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि 2018 में नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने डकैती और चोरी की योजना बनाते हुए सोनू, धर्मेंद्र, मोनू, गौतम और राजू को गिरफ्तार किया था. आरोपी सोनू ने अपनी पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग करा ली और जिला न्यायालय के सामने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की.
अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि सोनू को धारा 399 और 402 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोनों धाराओं में अलग-अलग 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.