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हाईकोर्ट ने दिल्ली की मेयर के फैसले को रद्द किया, बीजेपी ने किया स्वागत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मेयर डॉ शैली ओबेरॉय को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने मसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया है. उन्होंने एमसीडी स्थायी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : May 23, 2023, 5:18 PM IST

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओबेरॉय को एक बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया है. दिल्ली बीजेपी ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जो दिल्ली नगर निगम को लेकर फैसला दिया है। उसका भाजपा स्वागत करती है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जो मेयर का बर्ताव है वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि Mayor's decision was not based on any material and she acted in excess of her powers (मेयर का निर्णय किसी सामग्री पर आधारित नहीं था और उन्होंने अपनी शक्तियों से अधिक कार्य किया) कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही थी वो ठीक थी.

बता दें कि आम आदमी पार्टी की सदस्य और दिल्ली की महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने एक आदेश पारित किया था, जिसके द्वारा उन्होंने एमसीडी स्थायी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था. वहीं, हाईकोर्ट के इस फैसले आने के बाद से बीजेपी के नेता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं. दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सब ने देखा था सदन के अंदर कैसे गुंडागर्दी की थी. ٖइन लोगों ने अराजकता का माहौल बनाया था. आज जो कोर्ट का फैसला आया है, वह बहुत अच्छा निर्णय है. इससे आम आदमी पार्टी को सबक लेना चाहिए.

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