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गाजियाबाद गैंगस्टर ने आपराधिक इनकम से खरीदा था प्लॉट, पुलिस ने लिया यह बड़ा एक्शन

गाजियाबाद में पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है. इसी दरमयान एक और अपराधी के लाखों रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

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Published : Dec 23, 2022, 9:52 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गाजियाबाद पुलिस लगातार बड़े और नामी बदमाशों की संपत्ति जब्त कर रही है. इसी कड़ी में गैंगस्टर गुलशन की लगभग 25 लाख रुपए कीमत की संपत्ति को जब्त कर लिया गया. मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर बदमाश का प्लॉट पुलिस ने कुर्की करके जब्त कर लिया.

मामला गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है. थाना साहिबाबाद के मुकदमे में शामिल गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम गुलशन की संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है. गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के लिए जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के आदेश पर आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली गई. बताया जा रहा है कि सभी संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी. यह संपत्ति एक प्लॉट है, जो करीब 95 वर्ग गज का है. टीला मोड़ के ग्राम मटियाला में यह प्लॉट है, जिसके जब्तीकरण की कार्रवाई गुरुवार को की गई. गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करके जब्त कर ली गई.

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अपराधियों के लिए सबक

आपको बता दें कि बीते दिनों में कई गैंगस्टर एक्ट के मुलजिमों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है. लोनी से लेकर टीला मोड़ और राजनगर के अलावा साहिबाबाद में कई आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है. बता दें कि इस तरह की संपत्ति को अपराध के धन से एकत्रित करने वाले बदमाश कानूनी कार्रवाई के दौरान खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से अपराधियों के खिलाफ कानूनी शिकंजे को और मजबूत तरीके से कसा जा रहा है. अपराध से अर्जित सभी संपत्तियों को जब्त करके बदमाश को सबक सिखाया जाता है, जिससे वह दोबारा से खुद को अपराध की दुनिया में स्थापित करने की कोशिश नहीं कर पाए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. अगर कोई भी कानून हाथ में लेकर खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी शिकंजा इसी तरह से कसता रहेगा. property attachment under gangster act

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