नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने दिल्ली के दंगों से जुड़े शिव विहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के हिरासत में नहीं भेजने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.
दिल्ली के बाहर नहीं ले जाने का आदेश
करीब डेढ़ घंटे दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है और पुलिस के पास जांच के लिए एक दिन का ही हिरासत लेने का अधिकार बचा है. उसके बाद कोर्ट ने फैसला फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने दयालपुर थाने के संबंधित जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे फैसल फारुख को दिल्ली के बाहर कहीं लेकर नहीं जाएंगे. केवल स्थानीय साजिश की जांच की जाएगी. कोर्ट ने जांच के दौरान कोरोना से संबंधित एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जेल में सौंपने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत में भेजने से किया था मना