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पूर्वी निगम: व्यापार, हेल्थ, वेटनरी, और फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल में 31 अगस्त तक ब्याज से छूट - लाइसेंस रिन्यूअल में 31 अगस्त तक ब्याज से छूट

पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन और स्थाई समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अग्रिम स्वीकृति दे दी है. इसके अन्तर्गत पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा सभी प्रकार के लाइसेंस जैसे सामान्य व्यापार लाइसेंस, हेल्थ लाईसेंस, वेटनरी लाईसेंस या फैक्ट्री लाईसेंस, के नवीनीकरण में 31 अगस्त 2021 तक ब्याज और जुर्माने से छूट दी जायेगी.

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व्यापार, हेल्थ, वेटनरी, और फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल में 31 अगस्त तक ब्याज से छूट.

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Published : Jun 16, 2021, 3:08 AM IST

नई दिल्ली: मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन और स्थाई समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अग्रिम स्वीकृति दे दी. निर्मल जैन ने कहा कि चूंकि संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान के लिए नया सिस्टम बनाया गया है, जिसका कियान्वयन एनआईसी द्वारा किया जा रहा है. लेकिन इससे जनता को नया यूपिक आई.डी. बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत लागू 15 प्रतिशत की छूट देने की तिथि को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

महापौर निर्मल जैन ने बताया कि संपत्तिकर का mcdonline.nic.in पर ऑनलाइन भुगतान करने पर 2 प्रतिशत और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा लेने का सेल्फ डिक्लेयरेशन देने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी.

निर्मल जैन ने बताया कि संपत्तिकर विभाग द्वारा जो नया सिस्टम लागू किया गया है, उसमें आम जनता को आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसके समाधान हेतु हर वॉर्ड में 10-10 सर्विस सेंटर खोले जायेंगे, जिसमें नये सिस्टम के तहत संपत्तिकर-दाताओं का यूपिक आई.डी बनाकर उनका संपत्ति कर जमा कराया जायेगा.

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