नई दिल्लीः हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्पा खोलने की इजाजत दे दी है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने स्पा संचालकों को कोरोना संबंधी दिशानिर्देश पालन करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्पा के काम करने का तरीका भी सैलून की तरह ही है, इसलिए उन्हें भी खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए.
16 दिसंबर 2020 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो स्पा नहीं खोलने के फैसले पर दोबारा विचार करें. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि जब सैलून खोलने की इजाजत दी जा सकती है, तो स्पा खोलने की इजाजत क्यों नहीं है.
हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में स्पा संचालकों की दलील में मेरिट दिखता है कि अगर सैलून चलाने की अनुमति दी जा सकती है, तो स्पा चलाने की क्यों नहीं. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है इसलिए स्पा खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
दिल्ली सरकार ने कहा था कि स्पा सेंटर के स्टाफ छह फीट की दूरी का पालन नहीं कर पाएंगे. दिल्ली सरकार ने कहा था कि उप-राज्यपाल ने स्पा सेंटर के संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इस पर स्पा संचालकों ने कहा था कि सैलून में भी छह फीट की दूरी का पालन नहीं हो सकता, तो उन्हें चलाने की इजाजत कैसे मिली है. उन्होंने दिल्ली सरकार पर बिजनेस करने में भेदभाव करने का आरोपी लगाया.
'जब सबकुछ खुला है तो स्पा ही बंद क्यों है'
पिछले 24 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वो जब दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है, तो स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने पिछले 18 नवंबर को स्पा खोलने का सर्कुलर जारी किया था.