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Ghazipur Landfill Site: आग लगने की घटनाओं को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, दिए कई निर्देश - गाजीपुर लैंडफिल साइट

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग की घटनाओं को लेकर डीपीसीसी, एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आग लगने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

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गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग

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Published : Jun 13, 2023, 9:10 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग की घटना को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी, एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस को लैंडफिल साइट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं पर काबू पाने और बुझाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश भी संबंधित विभागों को जारी कर दिए गए हैं.

गोपाल राय ने कहा कि गर्मी के मौसम के दौरान हर साल दिल्ली में लैंडफिल साइटों से आग लगने की घटनाओं की सूचना मिलती है. ऐसी आग की घटनाओं को रोकने और किसी लैंडफिल साइट पर आग लगने की स्थिति में उन्हें नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मानदंड पहले से ही मौजूद हैं. ऐसे में सोमवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग की घटना के मामले डीपीसीसी, एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस को लैंडफिल साइटों पर आग लगने की ऐसी घटनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानदंडों/अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि इस तरह की आग लगने की घटना को रोका जा सके और नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सके.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

उन्होंने बताया कि लैंडफिल साइट्स में आग लगने का सबसे बड़ा कारण उसमें से लगातार निकलने वाली मीथेन गैस है, जो न केवल आग की घटनाओं को बढ़ावा देती है, बल्कि वायुमंडल के लिए भी हानिकारक है. ऐसे में लैंडफिल साइट्स पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए एक एसओपी भी तैयार की गई है. इस एसओपी को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभाग की टीमों को 24 घंटे निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है. यह टीमें न केवल लैंडफिल साइट्स का सतत निरीक्षण करेंगी, बल्कि आग की घटनाओं को रोकने का भी काम करेंगी.

लैंडफिल साइट्स पर आग की घटनाओं के नियंत्रण के उपाय

  1. 24*7 कर्मियों की तैनाती और सीसीटीवी लगाने के निर्देश.
  2. फायर टेंडर की तैनाती.
  3. अनधिकृत व्यक्तियों और कूड़ा बीनने वालों के प्रवेश पर निषेध
  4. नो स्मोकिंग जोन घोषित करना.
  5. तापमान की लगातार निगरानी.

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