नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दिसंबर में पांच वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को गाजियाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था और इसकी सजा सुनाने की तारीख 4 फरवरी मुकर्रर की थी. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरावा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी सोनू को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट में कुल 15 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें प्रतिदिन सुनवाई हुई. इस तरह कोर्ट ने 64 दिन में मामले में सजा सुना दी है.
मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है. एक दिसंबर को यहां से 5 साल की बच्ची लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली. पास के जंगल में तलाश के दौरान दो दिसंबर को बच्ची की लाश मिली. जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें थी. उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था.
ये भी पढ़ें :Jamia Violence Case: शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को कोर्ट से बड़ी राहत, किया गया बरी