नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में मासूम से दुष्कर्म के नाबालिग आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने नाबालिग आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि, 30 जून 2020 को मासूम के पिता ने दादरी पुलिस से शिकायत की थी. शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी 3 वर्षीय बेटी पड़ोस में पढ़ने गई थी, जहां पर दादरी कस्बे के नई आबादी निवासी नाबालिग आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की. इसके बाद अपने घर आने पर मासूम ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद उन्होंने दादरी पुलिस से मामले की शिकायत की थी, जिसपर दादरी पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर के मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया था.
मामला दर्ज करने के बाद दादरी पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में नाबालिग आरोपी की संलिप्तता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड गौतमबुद्ध नगर के सामने पेश किया. बाद में नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजकर पुलिस ने मामले की चार्जशीट अदालत में पेश की. जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयानों के बाद सुनवाई करते हुए, अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी माना. युवक घटना के समय नाबालिग था लेकिन इस समय उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है अदालत ने दोषी को जिला कारागार में भेज दिया है.