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डॉग अटैक पॉलिसी लागू होने के बाद लगा पहला जुर्माना, कुत्ते ने लिफ्ट में काटा था बच्चे को

नोएडा के ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में लिफ्ट में मंगलवार (dog bite incident in Noida) को एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया. नोएडा प्राधिकरण ने मामले पर कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है.

नोए़डा में कुत्ते की काटने की घटना
नोए़डा में कुत्ते की काटने की घटना

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Published : Nov 17, 2022, 10:43 AM IST

Updated : Nov 17, 2022, 11:02 AM IST

नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में लिफ्ट में मंगलवार को एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया. यह वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 7 दिनों के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमा करना होगा.

ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में पालतू कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने (dog bite incident in Noida) की घटनाएं आम हो रही हैं. ऐसी कई घटनाएं बीते दिनों सामने आई हैं, जिनमें पालतू कुत्ते ने सोसाइटी में व सेक्टरों में दूसरे लोगों को काट कर जख्मी किया है. इसके बाद सेक्टर वासियों ने पालतू कुत्तों को पालने के विरुद्ध प्राधिकरण से शिकायत की, जिसके बाद बीते दिनों प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए पशु अधिनियम में बदलाव किए, जिसके द्वारा किसी के पालतू कुत्ते के द्वारा किसी को काटे जाने की घटना की जाती है तो उस व्यक्ति पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में शिवम अपने परिवार के साथ सातवें टावर के 1503 फ्लैट में रहते हैं. मंगलवार को उनकी पत्नी प्रिया रुद्रांश को स्कूल से घर लेकर जा रही थी तभी लिफ्ट में पड़ोसी कुत्ता लेकर आ गया और रुद्रांश को लिफ्ट में जाते समय कुत्ते ने काट लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई. इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की टीम ने सोसाइटी में जाकर वीडियो फुटेज को चेक किया व पीड़ित परिवार से शिकायत ली और जांच की जिसके बाद पुष्टि होने पर कार्तिक गांधी पर प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में शिकायतों के बाद पशु अधिनियम में बदलाव किया गया. उसी के तहत ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ला रेजिडेंशिया सोसायटी निवासी कार्तिक गांधी पर उसके कुत्ते के द्वारा बच्चे को काटने के मामले में ₹10000 का अर्थदंड लगाया गया. यह अर्थदंड आरोपी को 7 दिनों के अंदर डेटोना प्राधिकरण में जमा करना होगा.

नोए़डा में कुत्ते की काटने की घटना
ला रेजिडेंशिया सोसाइटी के लोगों ने बताया कि कार्तिक गांधी के कुत्ते के द्वारा रुद्रांश को काटे जाने के बाद उसने अपने कुत्ते को कहीं बाहर भेज दिया. सोसायटी के लोगों की शिकायत पर मेंटेनेंस विभाग के लोग सक्रिय हुए और उन्होंने सोसाइटी में मौजूद पालतू कुत्तों की गिनती शुरू की. लोगों का कहना है कि इस घटना में बिल्डर भी जिम्मेदार है, क्योंकि टावरों में जो लिफ्ट लगी हुई है उनमें से अधिकतर खराब रहती हैं, एक लिफ्ट ही चालू रहती है जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है.
नोए़डा में कुत्ते की काटने की घटना

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रुद्रांश की मां प्रिया ने बताया कि जब है अपने बेटे को स्कूल से लेकर लिफ्ट में घर जा रही थी, ग्राउंड फ्लोर से जब लिफ्ट में गई, तभी पीछे से उनका पड़ोसी कुत्ता लेकर आ गया. कुत्ते को देखकर प्रिया सहम गई और उसने रुद्रांश को अपने पीछे खड़ा कर लिया तभी पड़ोसी ने विश्वास दिलाया कि कुत्ता काटेगा नहीं लेकिन लिफ्ट में आते ही कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा पशु अधिनियम में बदलाव का मुख्य कारण यह है कि यहां पर रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो. लोगों की सहूलियत को देखते हुए सोसाइटी व सेक्टरों में कुत्तों को पालने के नियम में बदलाव किया गया. ऐसे भी कई नियम बनाए गए जिनके द्वारा लोग अगर पालतू कुत्तों को घर में रखते हैं तो उनको नियमों को मानना पड़ेगा, अगर वह लोग उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध प्राधिकरण कार्रवाई करेगा.

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Last Updated : Nov 17, 2022, 11:02 AM IST

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