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न्यू अशोक नगर: सार्वजनिक जगह पर थूकना पड़ा महंगा, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सफाई कर्मचारी ने अपनी शिकायत में बताया है कि बुधवार को वो न्यू अशोक नगर इलाके के डी ब्लॉक में सफाई कर रही थी. तो उस दौरान एक मकान की पहली मंजिल से एक व्यक्ति गली में थूकने लगा. सफाईकर्मी की शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

case against spitting in public place
सार्वजनिक जगह थूकने पर केस दर्ज

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Published : Apr 17, 2020, 10:36 AM IST

नई दिल्ली:पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में गली में थूकने पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट (महामारी अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने महिला सफाई कर्मचारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है.

सार्वजनिक जगह थूकने पर व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज
गली में थूक रहा था युवकपूर्वी दिल्ली नगर निगम की सफाई कर्मचारी ने अपनी शिकायत में बताया है कि बुधवार को वो न्यू अशोक नगर इलाके के डी ब्लॉक में सफाई कर रही थी. जब वो सफाई करते हुए एक गली में गई, तो वहां एक मकान की पहली मंजिल से एक लड़का गली में थूक रहा था. महिला कर्मचारी का आरोप है कि उसने युवक को थूकने से मना किया तो युवक ने उसे धमकाया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. सभी ने युवक को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना.आरोपी के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्जबहरहाल महिला कर्मचारी की शिकायत पर न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने 30 वर्षीय आरोपी बदरुद्दीन के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट (महामारी अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.सार्वजनिक जगह पर थूकना मनाआपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक जगह पर थूकना भारत सरकार की तरफ से जारी रोकथाम संबंधित दिशा-निर्देश का उल्लंघन है.

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