नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चारों ओर स्थित वक्फ की संपत्तियों से कोई छेड़छाड़ नहीं करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए 26 अक्टूबर तक अपना पक्ष बताने का निर्देश दिया.
बीते 21 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और उससे जुड़े निर्माणों के दौरान वक्फ संपत्तियों के आकार-प्रकार में कोई बदलाव नहीं करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.