नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा दिल्ली के सभी सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित लोक अदालत में निपटारे के लिए 7191 केस आए हैं. इनके निपटारे के लिए 39 बेंच का गठन किया गया है. सुबह 10 बजे से लेकर शाम चार बजे तक मामलों का निपटारा किया जाएगा. लोक अदालत में निपटारे के लिए आए मामलों में एक्सीडेंट क्लेम, शादी-विवाह विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल विवाद सहित उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले निपटाने के लिए वादियों द्वारा आवेदन किए गए हैं.
इस लोक अदालत का आयोजन दिल्ली की सभी 11 जिला अदालतों में किया जा रहा है. लोक अदालत का उद्देश्य कम समय और कम खर्च में लोगों के मामले निपटाना है. साथ ही सरकार को भी कम समय में राजस्व की प्राप्ति हो जाती है. दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव मुकेश गुप्ता ने बताया कि, हमारा प्रयास है कि बिना किसी असुविधा के अधिक से अधिक लोगों के मामले लोक अदालत में निपटाए जाएं, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़े और आगे लगने वाली लोक अदालतों के प्रति भी लोगों का रुझान और अधिक बढ़े.