नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुए हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली की अदालतों के बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी किया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिछले 3 नवंबर को दिए गए आदेश को स्पष्ट करने की मांग की है. दरअसल पिछले 3 नवंबर को हाईकोर्ट ने उन वकीलों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था, जिनके एफआईआर में नाम बतौर आरोपी दर्ज हैं.
गृह मंत्रालय में याचिका दायर की
दरअसल आज दिल्ली पुलिस के जवानों ने आज वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया.
घटना की न्यायिक जांच के दिए थे आदेश
पिछले 3 नवंबर को कोर्ट ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया था. वहीं कोर्ट ने जांच कमेटी को छह हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था.