नई दिल्लीःसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर एलजी से जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए बनाई गई फरिश्ते योजना दिल्ली के लिए फंड जारी करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है. दरअसल, फरिश्ते योजना का फंड न मिलने की वजह से सड़क दुर्घटना का शिकार हुए राहगीरों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले कई लाभार्थियों को अभी तक योजना के तहत दी जाने वाली दो हजार रुपये की राशि नहीं मिली है.
दिल्ली की रहने वाली इकरा ने बताया कि उन्होंने तीन जनवरी 2023 को लोकनायक अस्पताल में सड़क दुर्घटना के तीन घायलों को पहुंचाया था. अस्पताल ने उन्हें फरिश्ते योजना के तहत प्रति मरीज दो-दो हजार रुपये की धनराशि देने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी. उसके बाद उनके खाते में तीन महीने बाद दो घायलों को पहुंचाने के चार हजार रुपये आ गए थे. लेकिन, अभी एक मरीज का पैसा नहीं आया है.
इकरा ने बताया कि उन्होंने पैसा न आने के बारे में पता किया तो बताया गया कि अभी ऊपर से फंड नहीं आया है. फंड आएगा तो पैसा भेज दिया जाएगा. वहीं, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक में जनवरी से नवंबर तक सड़क दुर्घटना के 10 से ज्यादा मरीजों को राहगीरों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है.
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अस्पताल के एक्सीडेंट एवं इमरजेंसी विभाग की चिकित्सा उपाधीक्षक डॉ. ऋतु सक्सेना ने बताया कि जैसे ही कोई राहगीर मरीज को लेकर आता है, तो मरीज का इलाज शुरू करने के साथ ही उस राहगीर के अकाउंट की डिटेल लेकर उसको फरिश्ते योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि उसके खाते में भेजने की प्रक्रिया कर दी जाती है. साथ ही उनको मरीज को पहुंचाने के लिए और उसकी जान बचाने में मदद करने के लिए अस्पताल की ओर से एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है. कई राहगीर ऐसे भी होते हैं जो प्रोत्साहन राशि लेने से मना भी कर देते हैं तो उनके खाते का विवरण नहीं लिया जाता है.