नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सुनंदा पुष्कर द्वारा किए गए ट्वीट्स को रिकॉर्ड पर रखने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है. स्पेशज जज अजय कुमार कुहार ने ये आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. कोर्ट ने 26 नवंबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स कोर्ट के रिकॉर्ड में आने जरूरी
सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स कोर्ट के रिकॉर्ड में आने जरुरी हैं क्योंकि वो केस के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसे कोर्ट को नहीं सौंपे हैं.