नई दिल्लीःदिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 16 जुलाई को ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसकी तैयारियां जोरों पर है. दिल्ली के सभी सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली हाई कोर्ट एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के परिसरों में लोक अदालत का आयोजन कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
संबंधित कोर्ट परिसर में लोग सुबह 10 बजे से शाम 3.30 बजे तक पहुंचकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता का कहना है कि स्पेशल लोक अदालत में सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों का निस्तारण करने के लिए लोक अदालत में जजों की 170 से अधिक बेंच प्रस्तावित हैं और हर बेंच को 1000 चालान के मामले निपटाने हैं. इस तरह कुल 1 लाख 70 हजार मामले निपटाए जाने का प्रस्ताव है. उन्होंने बताया कि लोग कोर्ट में पहुंकर या ई-मेल के माध्यम से लोक अदालत में निपटाने के लिए अपने मामले को सूचीबद्ध करा सकते हैं.
31 मार्च 2023 तक के चालानों का होगा निस्तारण:डीएसएलएसए के अनुसार लोक अदालत में 31 मार्च 2023 तक जितने भी यातायात चालान ऑनलाइन कटे हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा. इसके लिए वाहन मालिकों को 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपने चालान का प्रिंट आउट निकालना होगा. एक लोक अदालत में एक वाहन के सिर्फ पांच ही चालानों का निस्तारण किया जाएगा. इससे ज्यादा चालान डाउनलोड नहीं हो सकेंगे.