दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला टला - Sharjeel Imam bail plea postponed

Sharjeel Imam bail plea postponed: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने अब 2 दिसंबर को जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला टला
शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला टला

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 25, 2023, 3:54 PM IST

Updated : Nov 25, 2023, 4:32 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने वैधानिक जमानत याचिका पर अब 2 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

आपको बता दें कि कोर्ट ने 13 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 29 अगस्त को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. शरजील इमाम की ओर से वकील अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने याचिका में कहा है कि उसने अधिकतम 7 साल की सजा की आधी सजा काट ली है. ऐसे में उसको तत्काल जेल से रिहा किया जाए. याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम 28 जनवरी 2020 से हिरासत में है.

ये भी पढ़ें :कड़कड़डूमा कोर्ट में फर्जी डिग्री पर प्रैक्टिस कर रहे वकील को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध की गंभीरता को नजरंदाज़ नहीं किया जा सकता है .दिल्ली पुलिस का कहना था कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी ने उसके ऊपर दर्ज मामलों में मिलने वाली अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल मे बिता लिया है .इस आधार पर ज़मानत नहीं दी जा सकती है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था. दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज किया था.
ये भी पढ़ें :दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या एक लाख से अधिक, सबसे ज्यादा रिट पिटीशन की संख्या

Last Updated : Nov 25, 2023, 4:32 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details