नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपूर इलाके में हिंसा के आरोप में जेल में बंद शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान के पिता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जमानत याचिका खारिज किया. शाहरुख ने अपने पिता के इलाज और आपरेशन कराने के लिए जमानत की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि शाहरुख ने यूपी के एक व्यक्ति से पिस्तौल खरीदा था. तब शाहरुख के वकील असगर खान ने कहा कि यह झूठे तरीके से फंसाने के लिए कहा जा रहा है. तब कोर्ट ने शाहरुख के वकील से पूछा कि एक तरफ शाहरुख के हाथ में पिस्तौल थी और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जांच अधिकारी ने फंसाने के लिए ऐसा किया. आप विरोधाभासी बयान क्यों दे रहे हैं. तब शाहरुख के वकील ने कहा कि वह आदतन अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ ये पहला मामला है.
थोड़ा सा दबा देते तो पुलिस वाला तो गया था
कोर्ट ने कहा कि आप देसी पिस्तौल लेकर चल रहे थे जो किसी की जान के लिए खतरा है. अगर आप उसे थोड़ा सा दबा देते तो पुलिस वाला तो गया था न. तब याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. उसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया. पिछले 19 मई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.
सुनवाई के दौरान शाहरुख की ओर से वकील असगर खान ने कोर्ट से कहा था कि शाहरुख के पिता की तबीयत खराब है. उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता के पिता की मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई करे जो शाहरुख की ओर से याचिका के साथ संलग्न की गई है.