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दिल्ली हिंसा: आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज - शाहरुख पठान की खबर

जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान के पिता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जमानत याचिका खारिज किया गया.

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दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Jun 24, 2020, 3:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपूर इलाके में हिंसा के आरोप में जेल में बंद शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान के पिता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जमानत याचिका खारिज किया. शाहरुख ने अपने पिता के इलाज और आपरेशन कराने के लिए जमानत की मांग की थी.

आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज
कोर्ट ने पूछा- विरोधाभासी बयान क्यों दे रहे हैं

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि शाहरुख ने यूपी के एक व्यक्ति से पिस्तौल खरीदा था. तब शाहरुख के वकील असगर खान ने कहा कि यह झूठे तरीके से फंसाने के लिए कहा जा रहा है. तब कोर्ट ने शाहरुख के वकील से पूछा कि एक तरफ शाहरुख के हाथ में पिस्तौल थी और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जांच अधिकारी ने फंसाने के लिए ऐसा किया. आप विरोधाभासी बयान क्यों दे रहे हैं. तब शाहरुख के वकील ने कहा कि वह आदतन अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ ये पहला मामला है.


थोड़ा सा दबा देते तो पुलिस वाला तो गया था

कोर्ट ने कहा कि आप देसी पिस्तौल लेकर चल रहे थे जो किसी की जान के लिए खतरा है. अगर आप उसे थोड़ा सा दबा देते तो पुलिस वाला तो गया था न. तब याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. उसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया. पिछले 19 मई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.


सुनवाई के दौरान शाहरुख की ओर से वकील असगर खान ने कोर्ट से कहा था कि शाहरुख के पिता की तबीयत खराब है. उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता के पिता की मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई करे जो शाहरुख की ओर से याचिका के साथ संलग्न की गई है.


कड़कड़डूमा कोर्ट जमानत खारिज कर चुका है

पिछले 8 मई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार मौलिक अधिकार है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे व्यवस्था बिगड़े. कोर्ट ने कहा था कि जो वीडियो फुटेज वायरल हुआ है उसमें आरोपी एक पुलिस अधिकारी पर पिस्तौल ताने हुए दिख रहा है. ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दिया जा सकता है.


आरोपी का पहले का रिकॉर्ड आपराधिक नहीं

सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान के वकील असगर खान ने कहा था कि आरोपी का पहले का रिकॉर्ड आपराधिक नहीं रहा है. ये घटना अचानक हो गई. याचिका में कहा गया था कि एफआईआर भी दो दिन की देरी से दर्ज की गई. असगर खान ने कहा कि शाहरुख पठान के पिता की सर्जरी होनी है इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.



3 मार्च को शामली से गिरफ्तार किया गया था

शाहरुख को उत्तरप्रदेश के शामली से 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया है. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए. दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया है. दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था.

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