नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत दे दी. दोनों की ओर से अधिवक्ता विजय एस बिश्नोई पेश हुए. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो-दो लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में यह पहली जमानत है. जमानत मिलते ही मल्होत्रा की पत्नी रिया और भाभी निहारिका मल्होत्रा की आंखों में आंसू आ गए. दोनों ने तुरंत अपने अपने परिजनों को फोन करके जमानत मिलने के बारे में जानकारी दी.
इससे पहले आबकारी घोटाला मामले में ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आबकारी नीति घोटाला मामले में आप आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई 10 मई तक टाल दी. साथ ही कोर्ट ने ईडी को आठ मई को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट में जमा कराने और सिसोदिया के वकील को देने का निर्देश दिया था.
चार्जशीट में ईडी ने कहा गया है कि सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति में किए गए फेरबदल से 622 करोड़ रुपये की आय अपराध से अर्जित हुई. ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ गुरुवार को 2,400 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी द्वारा दाखिल की गई यह चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है. वहीं यह ऐसी पहली चार्जशीट भी है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है. इससे पहले ईडी अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.