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लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल फीस न लें, हाईकोर्ट में याचिका दायर - private schools not take fees in lockdown

दिल्ली हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान निजी के जरिये फीस न लेने की याचिका दायर की गई है. इसके याचिकाकर्ता अमित साहनी है. उन्होने याचिका में कहा है कि स्कूल न खुलने तक निजी स्कूल फीस न ले साथ ही उन्होने कहा कि अभिभावक अपना खर्च चलाने में असमर्थ हैं.

private schools not take fees during lockdown in delhi
लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल फीस न लें

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Published : Apr 16, 2020, 2:43 PM IST

Updated : May 26, 2020, 5:56 PM IST

नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान निजी और गैरवित्तीय स्कूलों की ओर से फीस नहीं लेने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करने वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिका वकील अमित साहनी ने दायर की है.

फीस न वसूलने का निर्देश देने की मांग
याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार निजी स्कूलों को पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए ताकि ये स्कूल अपने स्टाफ को सैलरी दे सकें. याचिका में कहा गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां निजी स्कूलों को दिशानिर्देश जारी किया है कि वे लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की फीस जमा करने का दबाव न बनायें. लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है.

अभिभावक अपना खर्च चलाने में हैं असमर्थ
याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां ठप होने से छात्रों के अभिभावक अपने घर का खर्च चलाने में असमर्थ हैं, ऐसे में वे स्कूल की फीस कहां से दे पाएंगे. याचिका में कहा गया है कि ज्यादातर अभिभावक असंगठित क्षेत्रों से जुड़ें हैं. वे लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे हैं.

स्कूल खुलने तक फीस न लें निजी स्कूल
याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेज क्लास रूम में चलने वाले क्लास की कमी पूरी नहीं कर सकती है. याचिका में मांग की गई है कि जब तक निजी स्कूल पूरे तरीके से खुल नहीं जाते तब तक छात्रों के अभिभावकों से फीस नहीं ली जाए. याचिका में दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को पक्षकार बनाया गया है.

Last Updated : May 26, 2020, 5:56 PM IST

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