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AAP विधायकों को निगमों के लिए नामित करने के खिलाफ HC में याचिका दायर - corporations

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1957 के मुताबिक स्पीकर नगर निगमों के लिए नामांकित करते समय व्यक्तियों को रोटेट करेंगे, लेकिन हर बार उन्हीं सदस्यों को बार-बार नामित करना कानून का उल्लंघन है.

AAP विधायकों को निगमों के लिए नामित करने के खिलाफ HC में याचिका दायर

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Published : Aug 6, 2019, 8:41 PM IST

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को नगर निगमों में नामित करने के दिल्ली विधानसभा स्पीकर के आदेश के खिलाफ विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

13 विधायकों को बार- बार किया जाता है नामित
जस्टिस जीएस सिस्तानी की अध्यक्षता वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी, दिल्ली विधानसभा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 27 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल, पिछले 12 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर ने एक अधिसूचना जारी कर आप के 13 विधायकों को एक बार फिर से उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के लिए नामांकित किया है. जिन विधायकों को नामांकित किया गया है, उनमें अखिलेश पति त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह तोमर, राजेश गुप्ता, संजीव झा, शरद कुमार, अमानतुल्लाह खान, नरेश बल्यान, भावना गौर, जरनैल सिंह, मो. इरशाद खान और सरिता सिंह शामिल हैं. याचिका में कहा गया है कि ये 13 विधायक बार-बार नगर निगमों के लिए नामांकित किए जाते हैं.

'संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है'
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1957 के मुताबिक स्पीकर नगर निगमों के लिए नामांकित करते समय व्यक्तियों को रोटेट करेंगे, लेकिन हर बार उन्हीं सदस्यों को बार-बार नामित करना कानून का उल्लंघन है. सुनवाई के दौरान विजेंद्र गुप्ता के वकील अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि इस विधानसभा के विपक्ष के किसी भी सदस्य को कभी नामित नहीं किया गया जो बताता है कि स्पीकर का फैसला पक्षपातपूर्ण है. स्पीकर का फैसला संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है.

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