नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डेटॉल (Dettol) की निर्माता कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके नाम से मिलते जुलते नाम देवतोल (Devtol) के खिलाफ ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.
ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप
डेटॉल की निर्माता कंपनी ने याचिका दायर कर कहा था कि वो एक नामी एंटिसेप्टिक कंपनी है. उसके नाम से मिलती-जुलती एक दूसरी कंपनी ने Devtol नामक एंटिसेप्टिक बाजार में बेच रहा है. याचिका में कहा गया था कि Devtol कंपनी ये दावा करती है कि उसके इस्तेमाल से कोरोना का वायरस नष्ट हो जाता है. ऐसा कर उसने उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है.