नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फैजाबाद में सीमेंट की लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से वायु प्रदूषण होने पर रेलवे पर 91 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुआवजे की रकम दो महीने में जमा करने का निर्देश दिया.
फैजाबाद: NGT ने वायु प्रदूषण के लिए रेलवे पर लगाया 91 लाख का जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपी निवासी शिवांश पांडेय की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे पर 91 लाख का जुर्माना लगाया है. दरअसल ये मामला रेलवे के फैजाबाद में सीमेंट की लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से वायु प्रदूषण से जुड़ा था.
याचिका यूपी निवासी शिवांश पांडेय ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि फैजाबाद के रेलवे गोदाम पर सीमेंट, फर्टिलाइजर औऱ अनाज वगैरह की लोडिंग औऱ अनलोडिंग की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है. वायु प्रदूषण से आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है. याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी.
पीएम लेवल 537.53 तक मापा गया
यूपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सीमेंट, फर्टिलाइजर, अनाज और दूसरे माल के वैगन और ट्रकों पर लोडिंग और अनलोडिंग करने से वायु प्रदूषण हुआ जिससे नजदीक के इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से पीएम स्तर 537.53 तक मापा गया था. प्रदूषण का ये स्तर काफी खतरनाक है. बोर्ड ने रेलवे पर 91 लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाने की अनुशंसा की एनजीटी ने रेलवे को निर्देश दिया कि वो यूपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर आगे की कार्रवाई करें.