नई दिल्ली:नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने पर एक बिल्डर के खिलाफ दस करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण अनमोल है और इसे लाभ के धंधे के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है.
एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित वेस्टा हाईट्स के पब्लिक युटिलिटी वाले जगहों को सील करने का भी आदेश दिया. वेस्टा हाईट्स के बिल्डर का नाम स्मार्ट हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड है.
NGT ने हरियाणा सरकार को भी दिया आदेश
एनजीटी ने हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वो स्मार्ट हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड को तब तक के लिए ब्लैकलिस्ट करें, जब तक संबंधित प्रोजेक्ट में पर्यावरण मानकों के अनुरूप कार्य पूरे न हो जाएं. एनजीटी ने वेस्टा हाईट्स के खाली पड़े फ्लैट्स को भी सील करने का आदेश दिया.
एनवायरमेंट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ
ये याचिका मुकुंद धोटे ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि वेस्टा हाईट्स का निर्माण एनवायरमेंट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर बनाया गया है. याचिका में कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण पर एयर एक्ट और वाटर एक्ट का उल्लंघन कर किया गया है. याचिका में कहा गया था कि यह प्रोजेक्ट ए कैटेगरी का है.