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दिल्ली में 10 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिसंबर

National Lok Adalat: दिल्ली में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है.

10 दिसंबर को साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत
10 दिसंबर को साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 2, 2023, 2:09 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 10 दिसंबर को दिल्ली के सभी कोर्ट में कुल मिलाकर 300 से ज्याद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी. यह इस साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसलिए लोगों के पास इस साल में अपने मामलों का निस्तारण करने का यह अंतिम मौका ही है. इसके बाद अगले साल में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लोगों को दो से तीन महीने इंतजार करना पड़ेगा. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.

छह दिसंबर को डाउनलोड करें चालान:इसके अलावा अपने यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए लोग छह दिसंबर को सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद लोक अदालत के आयोजन के दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 77 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 177 बेंच लगाई जाएगी.

दो करोड़ से अधिक चालान लंबित:बता दें कि आठ अक्टूबर को आयोजित हुई तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल एक लाख 78 हजार 848 मामलों का निस्तारण हुआ था. साथ ही 791.35 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था. वहीं, एक लाख से ज्यादा ट्रैफिक चालान का निस्तारण हुआ था. साथ ही एक करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई थी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं.

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इस तरह कराएं यातायात चालान का निस्तारण:लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को छह दिसंबर को सुबह 10 बजे ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा. इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा और चालान को डाउनलोड करना होगा. फिर उसका प्रिंटआउट निकालना होगा. प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

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