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मनी लाउंड्रिंग केस: डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित - डीके शिवकुमार की जमानत याचिका

नटराज ने कहा कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) के तहत अपराध है. उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया. नटराज ने कहा कि डीके शिवकुमार ने चुनाव के दौरान 800 करोड़ की संपत्ति घोषित की है.

मनी लाउंड्रिंग केस: डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षितमनी लाउंड्रिंग केस: डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

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Published : Oct 17, 2019, 6:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में जेल में बंद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तीन अलग-अलग स्थानों से 8.54 करोड़ रुपये जब्त किया था.

'संपत्तियां अवैध'
नटराज ने कहा कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) के तहत अपराध है. उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया. नटराज ने कहा कि डीके शिवकुमार ने चुनाव के दौरान 800 करोड़ की संपत्ति घोषित की है. उनके पास 24 कृषि भूमि है. ये साफ है कि ये संपत्तियां अवैध हैं.

'हिरासत की जरूरत नहीं'
पिछले 15 अक्टूबर को डीके शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखते हुए कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की जरूरत नहीं है. सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने दूसरे अभियुक्तों को सुरक्षा दी है. उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की जरूरत नहीं है. डीके शिवकुमार 7 बार विधायक रह चुके हैं और वे सवालों से कभी नहीं भागे. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अगर डीके शिवकुमार झूठी सूचना देते तो निर्वाचन आयोग चुप नहीं बैठा रहता.


3 सितंबर को किया था गिरफ्तार
पिछले 17 सितंबर को कोर्ट ने डीके शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 3 सितंबर को ईडी ने डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था. आपको बता दें कि ईडी ने डीके शिवकुमार की पत्नी और मां के खिलाफ समन जारी किया था. डीके शिवकुमार की पत्नी और मां ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाते हुए ईडी से कहा था कि वो दस दिनों बाद दोबारा समन जारी कर सकते हैं.

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