नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा रहमान को एक स्कूल की प्रधानाचार्य पर हमला करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मामला वर्ष 2009 का है. आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानाध्यापक रजिया सुल्तान को मारा ही नहीं, बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहा था. साथ ही उन्हें ड्यूटी करने से भी रोका गया.
राउज एवेन्यू कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने अपने फैसले में कहा कि दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई की और सरकारी कामकाज करने से भी रोका था. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है. आसमा पर धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है.
घटना के एक दिन बाद हुई FIR:बता दें कि मामले में घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई थी. चश्मदीद गवाहों में से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया था. इसमें कोई मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी भी नहीं थी. यह घटना चार फरवरी 2009 को हुई. इस मामले में केस एक दिन बाद 5 फरवरी को दर्ज कराया गया था.