नई दिल्ली: एयरलाइंस कंपनियों की ओर से लगे प्रतिबंध के मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. विमान में यात्रा के दौरान टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी से अभद्रता करने के आरोप में कुणाल पर ये प्रतिबंध लगाया गया था.
कुणाल कामरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज हुई याचिका
कुणाल कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि इंडिगो ने आंतरिक समिति के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उन पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया. जबकि अन्य एयरलाइंस जैसे एअर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर ने भी उन पर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए.
हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है. हाईकोर्ट ने डीजीसीए को कुणाल कामरा के मामले पर 8 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया. पिछले 25 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए को नोटिस जारी किया था.
प्रतिबंध हटाने की थी मांग
कुणाल कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि इंडिगो ने आंतरिक समिति के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उन पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया. जबकि अन्य एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर ने भी उन पर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए.
कुणाल कामरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा, गोपाल शंकरनारायण और मोहित माथुर ने कोर्ट से डीजीसीए को प्रतिबंध हटाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश देने की मांग की थी.
भेजा था लीगल नोटिस
याचिका दायर करने से पहले कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को लीगल नोटिस भेजा था. कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को भेजे नोटिस में उन पर लगे छह महीने के यात्रा प्रतिबंध को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी.