नई दिल्ली:दिल्ली सरकार की 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई करेगा.
याचिका एक वकील शाश्वत भारद्वाज ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ऑड-इवन योजना मौलिक अधिकारों का हनन करता है. याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत महिलाओं को छूट देना लैंगिक समानता के अधिकार का उल्लघंन है. याचिका में कहा गया है कि ऑड-इवन योजना से कोर्ट में आने वाले पक्षकारों और वकीलों को परेशानी झेलनी पड़ेगी जो न्याय पाने के अधिकार का उल्लघंन है.
एक नंबर को होगी सुनवाई
यह याचिका चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्टेड थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपके पास इस योजना के नोटिफिकेशन की कॉपी है तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट को उपलब्ध कराने में नाकाम रहा. जिसके बाद कोर्ट ने 1 नवंबर को नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.
'आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है'
इसके पहले भी ऑड-इवन योजना को एनजीटी में चुनौती दी गई थी लेकिन एनजीटी ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. एनजीटी ने याचिकाकर्ता गौरव बंसल से कहा था कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, तब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका एनजीटी से वापस ले लिया.