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दिल्ली हाईकोर्ट: इंडियाबुल्स ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर याचिका वापस ली - सुब्रमण्यम स्वामी

आईएचएफएल की तरफ से वकील राजीव नय्यर ने जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच से याचिका वापस लेने के लिए अर्जी दायर की. इस पर कोर्ट ने अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी.

इंडियाबुल्स ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

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Published : Oct 11, 2019, 7:49 PM IST

नई दिल्ली: इंडिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल ) ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वेब पोर्टल पीगुरुज (PGurus) के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है. आईएचएफएल ने स्वामी और पीगुरुज को अपने खिलाफ अपमानजनक सामग्री छापने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी.

आईएचएफएल की तरफ से वकील राजीव नय्यर ने जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच से याचिका वापस लेने के लिए अर्जी दायर की. इस पर कोर्ट ने अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी. दरअसल पीगुरुज वेबसाइट ने एक आलेख छापा था कि आईएचएफएल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कुछ प्रमुख राजनेताओं की मिलीभगत से बड़े घोटाले को अंजाम दिया था.

आईएचएफएल ने अपनी याचिका में कहा था कि इस आलेख के छपने के बाद उसकी कंपनी के शेयरों की कीमतें गिर गईं. आईएचएफएल ने अपनी याचिका में कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले 31 अगस्त को दिए एक साक्षात्कार में उसकी कंपनी की छवि को खराब तरीके से पेश किया था.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले 13 सितंबर को स्वामी और पीगुरुज को आईएचएफएल के खिलाफ कोई भी झूठे या अपमानजक कंटेंट छापने पर रोक लगा दी थी. इस मामले पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ही आईएचएफएल ने याचिका वापस ले ली.

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