नई दिल्ली/गाजियाबाद:अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. छोटी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. साथ ही आपकी जेब भी ढीली करा सकती है. नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन (New Rules Regarding Registration Of Pet Dogs) आदि को लेकर नए नियम बनाए हैं. नियमों की अनदेखी करने पर आपसे मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.
गाजियाबाद नगर निगम के पशु एवं चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक सोसाइटी के निवासी पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की सूचना आरडब्ल्यूए और AOA के ऑफिस में उपलब्ध कराएंगे. वहीं, सोसाइटी में मौजूद अपंजीकृत कुत्तों की सूचना आरडब्लूए और AOA द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई जाएगी. जिसके आधार पर नगर निगम अपंजीकृत कुत्ते के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा.
लगाया जाएगा जुर्माना: नगर निगम ने साफ कर दिया है कोई भी व्यक्ति बिना स्कूप और बैग के अपने पालतू कुत्ते को शौच कराता है तो इसकी सूचना आरडब्ल्यए और AOA द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई जाए. जिसके आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.
एबीसी सेंटर की बढ़ेगी क्षमता:गाजियाबाद के पशु एवं चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक नगर निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कवायद कर रहा है. इसके द्वारा संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. साथ ही एक नए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराने के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा गया है.